देहरादून: Uttarakhand Electricity Regulatory Commission के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों मंे फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट एडजेस्टमेंट (FPPCA) मद मे चार्ज किया जाता है, इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में FPPCA मद में वापिस किया जाता है। आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मई, 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई। इस बचत की धनराषि को यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को माह जुलाई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 112 करोड़ (रु0 0.81 प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेष निर्गत किये गये हैं। इससे पूर्व इसी वर्ष माह मई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 101 करोड़ (रु0 0.89 प्रति यूनिट) की छूट भी प्रदान की जा चुकी है। माह जुलाई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिजली बिलों में श्रेणीवार FPPCA मद में मिलने वाली छूट निम्नानुसार हैः
उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट
घरेलू 24 पैसे से 65 पैसे
अघरेलू 94 पैसे
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी 88 पैसे
प्राइवेट ट्यूबवैल 29 पैसे
कृषि गतिविधयां 40 पैसे से 46 पैसे
एल. टी. इण्डस्ट्री 87 पैसे
एच. टी. इण्डस्ट्री 86 पैसे
मिक्स लोड 81 पैसे
रेलवे टैªक्षन 81 पैसे
ई.वी. चार्जिंग स्टेशन 81 पैसे
अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थायी विद्युत आपूर्ति 100 पैसे