रोहतक के मगन खुदकुशी मामले में बॉयफ्रेंड पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट से राहत, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

पंचकूला: रोहतक के बहुचर्चित मगन उर्फ अजय सुहाग आत्महत्या मामले में उसकी आरोपी पत्नी दिव्या के बॉयफ्रेंड दीपक को आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू ने दीपक को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसे जांच में शामिल होने का आदेश दिया है. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 4 सितंबर तक जवाब तलब किया है.

रोहतक कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज: मामले में रोहतक जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दीपक ने पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि आरोपी दिव्या के पति मगन ने 18 जून को एक वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या की थी. इस वीडियो में मगन ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड दीपक को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था.

दीपक और दिव्या के कई वीडियो वायरल: गौरतलब है कि रोहतक कोर्ट ने बीते सप्ताह इस मामले में आरोपी पत्नी दिव्या और दीपक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी. ये फैसला मगन के आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल और बैंक रिकार्ड के आधार पर सुनाया गया था. दीपक और दिव्या के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. दरअसल, बीती 18 जून को मगन उर्फ अजय सुहाग ने पत्नी की कथित बेवफाई से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी.

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