Abbas Ansari News: मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ MP MLA कोर्ट ने आज बड़ी सजा सुनाई है. हेट स्पीच के मामले में मऊ कोर्ट ने 2 साल की सजा का फैसला दिया है। सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई मंसूर अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी, और मंसूर अंसारी को सजा का ऐलान का विपक्षी दल को उम्मीद थी। अब यह तय होगा कि अब्बास अंसारी की विधायकी बरकरार रहेगी या नहीं।
मामले का विवरण
यह मामला 2022 का है जब विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए थे। आरोप है कि उन्होंने मंच से मऊ प्रशासन को धमकी देते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद अधिकारियों से “हिसाब-किताब” किया जाएगा। इस बयान को हेट स्पीच मानते हुए मऊ कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर अब्बास, उमर, और मंसूर अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
कोर्ट की कार्यवाही
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। 28 मई 2025 को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। आज अंसारी कोर्ट में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपियों की भी हुई। कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी वाहनों और व्यक्तियों की गहन तलाशी ली गई।
कोर्ट का फैसला
सजा के ऐलान का सभी को इंतजार था, जो न केवल अब्बास अंसारी के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि मऊ की राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। इसफैसले का असर अब्बास अंसारी के राजनीतिक करियर पर भी पड़ पड़ेगा है। सजाके बाद अब उनकी विधायकी पर सवाल उठ रहें हैं।अब्बास अंसारी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से विधायक हैं। 2022 में मऊ सदर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को हराया था। उनके पिता, माफिया मुख्तार अंसारी, भी मऊ से पांच बार विधायक रह चुके हैं।